प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
विवरण
दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता कवर प्रदान करने वाली एक दुर्घटना बीमा योजना।
प्रीमियम:
प्रति सदस्य 20 रुपये प्रति वर्ष। योजना के अंतर्गत प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि की 1 जून को या उससे पहले ‘ऑटो डेबिट’ सुविधा के माध्यम से खाताधारक के बैंक/डाकघर खाते से प्रीमियम काट लिया जाएगा।
कवरेज अवधि:
वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर PMJJBY के अंतर्गत कवरेज 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष के लिए वैध है।
दुर्घटना कवर आश्वासन समाप्ति:
निम्नलिखित में से किसी भी घटना पर सदस्य का दुर्घटना कवर समाप्त हो जाएगा/तदनुसार प्रतिबंधित हो जाएगा:
- 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर (जन्मदिन के निकटतम आयु)।
- बैंक में खाता बंद होना या बीमा को चालू रखने के लिए पर्याप्त शेष राशि न होना।
यदि कोई सदस्य एक से अधिक खातों के माध्यम से PMSBY के अंतर्गत कवर है और बीमा कंपनी द्वारा अनजाने में प्रीमियम प्राप्त हो जाता है, तो बीमा कवर 2 लाख रुपये तक सीमित रहेगा।
लाभ
मृत्यु पर – नामित व्यक्ति को 2 लाख रुपये मिलेंगे।
दोनों आँखों की पूर्ण और अपूरणीय क्षति या दोनों हाथों या पैरों के उपयोग की हानि या एक आँख की दृष्टि की हानि और हाथ या पैर के उपयोग की हानि – अभिदाता को 2 लाख रुपये मिलेंगे।
एक आँख की पूर्ण और अपूरणीय दृष्टि की हानि या एक हाथ या पैर के उपयोग की हानि – अभिदाता को 1 लाख रुपये मिलेंगे।
पात्रता
भागीदार बैंकों के व्यक्तिगत बैंक खाताधारक जिनकी आयु 18 वर्ष (पूर्ण) और 70 वर्ष (जन्मदिन के निकट की आयु) के बीच है और जो ऑटो-डेबिट में शामिल होने/सक्षम करने के लिए अपनी सहमति देते हैं, उन्हें इस योजना में नामांकित किया जाएगा।





